वक्फ को लेकर SC में बोला केंद्र- सरकारी जमीन पर नहीं किसी का हक
भले ही उक्त संपत्ति को वक्त घोषित कर दिया गया हो।;
नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून-2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र ने कहा है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का किसी को हक नहीं है और हम 100 साल पुरानी समस्या को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन वक्फ संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हम एक बहुत पुरानी समस्या को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी शुरुआत वर्ष 1923 में देखी गई थी।
उन्होंने कहा है कि सरकार की जमीन पर कब्जा करने का किसी को कोई हक नहीं हो सकता है, उसमें चाहे वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ने कब्जा किया गया हो।
उन्होंने कहा है कि अगर कोई जमीन सरकारी है तो गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वह उसे वापस ले ले। भले ही उक्त संपत्ति को वक्त घोषित कर दिया गया हो।