बलात्कार के तीन अभियुक्तों को 20 साल की जेल

एक अदालत ने सामूहिक बलात्कार के तीन अभियुक्तों को 20-20 साल की कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है

Update: 2022-03-30 14:22 GMT

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने सामूहिक बलात्कार के तीन अभियुक्तों को 20-20 साल की कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सिकंदराबाद कोतवाली में वर्ष 2016 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि हीरा कॉलोनी सिकंदराबाद के निवासी प्रशांत फरीदपर सिकंदराबाद निवासी विकास उर्फ विक्की और मनीष ने इलाके में रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने युवती का डॉक्टरी परीक्षण कराया और नामजद तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो कक्ष संख्या दो के न्यायालय में हुई पुलिस ने प्रकरण को जिले में घटित जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए न्यायालय में प्रभावी सशक्त पैरवी की एडीजे पोक्सो ने आज बुधवार को तीनों व्यक्तियों को दुष्कर्म का दोषी करार दिया और उनको 20-20 वर्ष की कैद प्रत्येक पर ₹20000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

वार्ता

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