मुजफ्फरनगर दंगा-बीजेपी विधायक समेत दर्जनभर को इतने साल की कैद

सभी को अर्थदंड से दंडित करते हुए उनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

Update: 2022-10-11 12:55 GMT

मुजफ्फरनगर। वर्ष 2013 के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कवाल में हुए दंगे के मुकदमे में भाजपा के खतौली विधायक समेत 12 आरोपियों को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। दोषी पाए गए सभी लोगों को अदालत ने दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। सभी को अर्थदंड से दंडित करते हुए उनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।

मंगलवार को जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट में वर्ष 2013 के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कवाल में हुए दंगे के मुकदमे में आरोपी भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सैनी समेत दर्जनभर आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें दो-दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। सभी दोषियों के ऊपर अदालत की ओर से 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

वर्ष 2013 की 29 अगस्त को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में तत्कालीन जानसठ कोतवाली खतौली विधायक विक्रम सैनी समेत दो दर्जन आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था।

अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट-4 ने मंगलवार को भाजपा के खतौली विधायक विक्रम सिंह सैनी समेत 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सजा सुनाई है। बाद में अदालत ने विधायक विक्रम सैनी समेत सभी दोषियों को 25-25 हजार रूपये के निजी बंधपत्र पर जमानत दे दी।

इस मामले को लेकर आज कचहरी में चौतरफा भारी गहमागहमी बनी रही। भाजपा नेताओं के अलावा पदाधिकारी एवं पूर्व एमपी तथा एमएलए अदालत की ओर से सुनाए जाने वाले निर्णय पर अपनी टकटकी लगाए रहे।

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