अपनी ही नाबालिक बेटी के दुष्कर्मी को 10 साल की सजा,50 हजार का जुर्माना

पीडि़ता के मामा बालिका को अपने साथ ले गए थे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

Update: 2021-09-01 10:44 GMT

सहारनपुर।  उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की एक अदालत ने सौतेली नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म करने  के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा के अलावा  ५० हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।

अभीयोजन पक्ष के अनुसार चिलकाना क्षेत्र में 2019 में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद अपनी सौतेली नाबालिक बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना की थी। पीडि़ता के मामा बालिका को अपने साथ ले गए थे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ललिता गुप्ता ने दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए दस सल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


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