शादी अनुदान के तहत मिलेगी 35000 रुपये तक की निशुल्क धनराशि

शादी हुई हो तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से उसे 15 से 35 हजार तक कि निःशुल्क धनराशि पुरस्कार स्वरूप दिलाई जाएगी।;

Update: 2022-07-22 10:08 GMT

शामली। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी शामली अंशुल चौहान ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि 01 अप्रैल 2021 के बाद यदि किसी दिव्यांगजन कि शादी हुई हो तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से उसे 15 से 35 हजार तक कि निःशुल्क धनराशि पुरस्कार स्वरूप दिलाई जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि पुरस्कार स्वरूप धनराशि का लाभ इस दशा में मिलेगा जिसमें यदि केवल पति दिव्यांग हैं तो 15000,केवल पत्नी तो 20000,अगर दोनों हैं तो 35000 का लाभ मिलेगा।जिसके लिए आवश्यक प्रपत्र/पात्रता शर्तें :-

1-दिव्यांगजन की शादी हो चुकी और यह शादी चालू वित्तीय वर्ष या पिछले वित्तीय वर्ष में हुई हो अर्थात 01 अप्रैल 2021के बाद हुई हो।

शादी उपरांत दम्पत्ति जनपद शामली के मूल निवासी हो,अगर किसी दिव्यांग लड़की की शादी जनपद शामली से बाहर किसी दूसरे जनपद में हुई हैं तो वह दूसरे जनपद में ही इस योजना से लाभान्वित होगी।

2-पति,पत्नी में से कोई भी आयकरदाता न हो।

3-शादी के समय लड़कीं की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष से कम न हो।

4-दोनो में किसी पर भी कोई आपराधिक वाद न हो।

उपरोक्त शर्त पूरी होने पर दिव्यांगजन का आवेदन कराए जिसके लिए-दोनो(पति पत्नी) के आधार कार्ड,जॉइंट खाता (आधार लिंक अनिवार्य),मैरिज सर्टिफिकेट,दिव्यांगता प्रदर्शित होने वाला दोनो का संयुक्त फोटो,अलग अलग पासपोर्ट साइज फोटो भी,निवास प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,

दिव्यांग प्रमाण पत्र(अगर दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र) आवेदन जनसेवा केंद्र या स्वम् ही divyangjan.upsdc.gov.in पर जाकर कर सकते हैं।आवेदन के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी व उपरोक्त समस्त दस्तावेज की फोटो कॉपी दिव्यांगजन कार्यालय, विकासभवन शामली में जमा कराए।

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