सीएम योगी का फैसला-शहीदों के परिवारों को अब दुगनी आर्थिक सहायता राशि

योगी सरकार कैबिनेट में आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 50 लाख किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था।

Update: 2020-06-17 13:44 GMT

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, केंद्रीय अर्ध सैन्यबलों, प्रदेश के अर्धसैन्यबलों तथा भारतीय सेना के शहीदों के परिवारों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किये जाने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है।

देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को यूपी सरकार द्वारा पूर्व में 25 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाती थी। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ही विचार कर लिया था कि इस रकम को बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट के सदस्यों ने इसे लेकर मंथन किया मंगलवार को आखिरकार कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया गया। योगी सरकार कैबिनेट में आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 50 लाख किए जाने का प्रस्ताव लाया गया था। इसे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। योगी सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि मे कुछ खास बातों का विशेष तौर पर ध्यान भी रखा गया है।

इन बातों के अंतर्गत बताया गया है कि शहीद के विवाहित होने पर 35 लाख रुपए शहीद की पत्नी व बच्चों को तथा शहीद के माता-पिता या उनमें से कोई एक जीवित है तो उनको 15 लाख की आर्थिक सहायता धनराशि दी जाएगी। अगर शहीद जवान की शादी नहीं हुई है, तो पूरी 50 लाख की सहायता राशि उनके माता-पिता को मिलेगी। अन्य स्थिति में सैनिक के माता-पिता के न होने एवं शहीद के विवाहित होने पर पूरे 50 लाख रुपए पत्नी को दिए जाएंगे। इस प्रकार से योगी सरकार ने सभी बातों का ख्याल रखा है।

इस आदेश को 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब, किसान, श्रमिक व कामगारों के साथ ही सैनिक तथा अर्धसैनिक बल के जवानों की मदद करने में सदैव आगे बढ़कर काम कर रही है। अब शहीद होने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये सहायता राशि दी जाएगी। पहले इन परिवारों को 25 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती थी।

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