मारपीट करने वाले चार व्यक्तियों को सिटी मजिस्ट्रेट ने सुनाई अनोखी सजा

चारों को जब सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने चारों को गलती सुधारने के लिए अनोखी सजा सुनाई।;

Update: 2024-02-21 12:40 GMT

मेरठ। मकान निर्माण के दौरान हुए विवाद के अंतर्गत आपस में मारपीट करने वाले दो पक्षों के चार व्यक्तियों को सिटी मजिस्ट्रेट ने अनोखी सजा सुनाते हुए चारों व्यक्तियों को 10 दिनों तक दफ्तर खुलने के समय से लेकर बंद होने तक अपने दफ्तर में बैठने के आदेश दिए हैं। यदि इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं होता है तो दोनों पक्षों को अभिलेखों से पाबंद किया जाएगा।

दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला तोपचीवाडा में रहने वाले अबरार एवं इमरान द्वारा कराए जा रहे मकान निर्माण के लिए सामग्री आनी थी। लेकिन पड़ोस में ही रहने वाले जावेद एवं अयूब ने अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर निर्माण सामग्री से भरे वाहन को रोक दिया था।

अबरार का कहना है कि तकरीबन एक महीने पहले उसके भतीजे दिलशाद पर अयूब के बेटे जुनैद एवं शारीक ने जानलेवा हमला बोल दिया था। पुलिस ने जुनैद एवं शारीक समेत अन्य के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हुआ है।

आरोप है कि समझौते का दबाव बनाने के लिए जावेद एवं अयूब ने अबरार एवं इमरान के साथ मारपीट की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अबरार एवं इमरान तथा दूसरे पक्ष के अयूब एवं जावेद को हिरासत में ले लिया।

बुधवार को चारों को जब सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने चारों को गलती सुधारने के लिए अनोखी सजा सुनाई।

अब चारों व्यक्ति 10 दिनों तक दफ्तर खुलने से लेकर बंद होने तक सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर में बैठेंगे। यदि इसके बावजूद इनके भी समझौता नहीं होता है तो चारों को अभिलेख से पाबंद किया जाएगा।

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