बीजेपी नेता पारस जैन का कोर्ट में सरेंडर- अदालत ने दी अंतरिम जमानत

आरोपी की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

Update: 2023-03-16 12:37 GMT

मुजफ्फरनगर। जनपद के खतौली में हुए राजा बाल्मीकि हत्याकांड में आरोपी बनाए गए पूर्व पालिका चेयरमैन पारस जैन ने गैर जमानती वारंट जारी होने की वजह से कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

बृहस्पतिवार को खतौली के होली चौक पर वर्ष 2017 की 5 अप्रैल को हुए राजा बाल्मीकि हत्याकांड में नामजद किए गए आरोपी पूर्व पालिका चेयरमैन बीजेपी नेता पारस जैन ने अदालत में पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। राजा बाल्मीकि हत्याकांड में नामजद पारस जैन के खिलाफ अदालत की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

पिछले काफी समय से बगैर अदालत में सरेंडर किये जमानत की जुगत भिड़ा रहे पूर्व चेयरमैन की तमाम तरकीबे जब फेल हो गई तो जान बचती हुई नहीं देख पूर्व पालिका अध्यक्ष ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर एससी एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आत्म समर्पण करने वाले बीजेपी नेता के वकील की ओर से अदालत में दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि रेगुलर जमानत अर्जी पर बाद में सुनवाई की जाएगी।

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