बच्ची की हत्या में बहन एवं उसके प्रेमी को उम्रकैद-जुर्माना भी हुआ
लड़की की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी बड़ी बहन तथा उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर। प्रेम प्रसंग का भांडा फूटने के डर से की गई 12 साल की लड़की की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी बड़ी बहन तथा उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 साल पहले की गई हत्या के इस मामले का फैसला सुनाते हुए अदालत की ओर से आरोपियों के ऊपर जुर्माना भी किया गया है।
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में वर्ष 2019 की 3 फरवरी को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौेंरा कलां क्षेत्र के गांव कपूरगढ़ में 12 वर्षीय बालिका का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में मृतक की बड़ी बहन काजल और गढी नौआबाद निवासी उसके प्रेमी मोहित पुत्र मांगा को न्यायाधीश निशांत सिंगल द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पक्षों के वकीलों सुनवाई के बाद काजल और उसके प्रेमी मोहित को हिमांशी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा के साथ दोनों के ऊपर जुर्माना भी किया गया है। पुलिस की कहानी के मुताबिक वर्ष 2019 की 3 फरवरी को थाना भौंरा कलां क्षेत्र के गांव कपूरगढ़ में रहने वाली 12 वर्षीय बालिका हिमांशी का अपहरण कर लिया गया था। चार दिन बाद हिमांशी का शव बरामद हुआ था। मृतका के पिता संजय ने बालिका का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया था।
पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की विवेचना शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान मृतका हिमांशी की बहन काजल का प्रेम प्रसंग गांव गढ़ी नौआबाद के रहने वाले मोहित पुत्र मांगा के साथ होना पाया गया था। शक होने पर जब काजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया था। काजल और मोहित को हिमांशी ने एक साथ देख लिया था। प्रेम प्रसंग का भेद खुलने के डर से हिमांशी का अपहरण करने के बाद उसके सिर में सरिये से चोट मार कर दोनों ने उसकी हत्या कर दी थी और शव को घर के भीतर ही छुपा दिया था। मौका मिलते ही 7 फरवरी को बोरे में बंदकर हिमांशी के शव को सड़क पर फेंक दिया गया था।