मनी लॉन्ड्रिंग मामला- बुरी फंसी पूर्व सीएम की बेटी- जमानत याचिका खारिज

उल्लेखनीय है कि 7 मई को बीआरएस नेता के कविता की ज्यूडिशियल कस्टडी भी समाप्त हो रही है।

Update: 2024-05-06 09:44 GMT

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हुए शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में बीआरएस नेता को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। 7 मई को बीआरएस विधायक की ज्यूडिशियल कस्टडी भी खत्म हो रही है।

सोमवार को राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी में हुए शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की विधायक बेटी के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई द्वारा बीआरएस नेता की जमानत का विरोध किया गया था। उल्लेखनीय है कि 7 मई को बीआरएस नेता के कविता की ज्यूडिशियल कस्टडी भी समाप्त हो रही है।

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