बोला हाईकोर्ट- हाईवे पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर नहीं जा सकते किसान
आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों के मामलों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई की गई।
नई दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली कूच आंदोलन पर अड़े प्रदर्शनकारी किसानों के मामले को लेकर सुनवाई करते हुए कहा है कि किसान हाईवे पर ट्रैक्टर एवं ट्रालियां लेकर नहीं जा सकते हैं। अदालत ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे।
मंगलवार को एमएसपी पर गारंटी समेत दर्जन भर मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों के मामलों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई की गई।
इस दौरान हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि किसान हाईवे पर ट्रैक्टर एवं ट्रालियों को लेकर नहीं जा सकते हैं। अदालत ने इसे लेकर मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह बड़ी संख्या में लोगों को हाईवे पर इकट्ठा नहीं होने दे।
हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि अधिकारों की बात तो सभी के द्वारा की जाती है लेकिन जरूरत इस बात की है कि संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन किया जाना चाहिए।
किसान आंदोलन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा है कि किसान ट्रालियों में सवार होकर अमृतसर से दिल्ली के लिए जा रहे हैं। हर किसी को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी है मगर हमारा भी कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी है। जिनका पालन किया जाना चाहिए।