ED का तमाम विरोध धडाम- केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत

प्रवर्तन निदेशालय के तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

Update: 2024-05-10 08:59 GMT

नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के विरोध के मामले में प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका सहन करने को मजबूर होना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को आगामी 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

शुक्रवार का दिन पिछले 40 दिनों से राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

शराब नीति के मामले में पिछले 40 दिनों से जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अल्टीमेटम देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा। अंतिम जमानत का फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान लंच से पहले तक अदालत ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें निर्धारित कर दी थी।

अदालत ने अंतरिम जमानत का विरोध कर रही प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री होने के अलावा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। चुनाव 5 साल में एक बार ही आते हैं।

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