गवर्नर का DMK नेता को मंत्री नियुक्त करने से इंकार- SC पहुंची सरकार
गवर्नर ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीएमके नेता को राज्य सरकार में मंत्री नियुक्त करने से इनकार कर दिया है
नई दिल्ली। गवर्नर ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीएमके नेता को राज्य सरकार में मंत्री नियुक्त करने से इनकार कर दिया है। राज्यपाल के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार ने गवर्नर के फैसले को लेकर अपनी याचिका दाखिल की है। सीजेआई ने सरकार के वकील से इस बाबत ईमेल भेजने को कहा है।
सोमवार को तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके नेता पोनमुडी को राज्य सरकार में फिर से शामिल करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि पोनमुडी को फिर से राज्य सरकार में मंत्री नियुक्त करना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री स्टालिन को लिखी चिट्ठी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल अंतरिम आदेश के माध्यम से दोषी पोनमुडी को निलंबित किया है।
गवर्नर द्वारा पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार किए जाने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका लगाई है।
जिस पर सुनवाई करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत तैयार हो गई है और मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से इस बाबत ईमेल भेजने के लिए कहा है।