मनीष के तिहाड़ से बाहर निकलने के नहीं आसार- 17 अप्रैल तक बढ़ी

प्रवर्तन निदेशालय के मनी लांड्रिंग केस में अदालत द्वारा मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

Update: 2023-04-05 12:30 GMT

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के अभी तिहाड़ से बाहर निकलने के आसार नहीं लग रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय के मनी लांड्रिंग केस में अदालत द्वारा मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राजधानी दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को जोरदार झटका लगा है। दिल्ली में नई शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

इस मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका पर दलीलें रखी गई। परंतु प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी गई दलीलों के खिलाफ सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। प्रवर्तन निदेशालय का पूरा केस ही सीबीआई के मामले पर आधारित है।

सिसोदिया के वकील ने कहा कि मनीष ने पीएम के सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया है। अदालत को यह बात देखनी होगी कि क्या सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं। दूसरी एजेंसियों ने पहले ही मामले की जांच की है।

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