नाबालिग से बलात्कार करने वाले को सात वर्ष का कारावास

पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है

Update: 2021-03-26 14:48 GMT

मुजफ्फरनगर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार जानसठ कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया गया था। इस मामले में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी अर्जुन पुत्र सतपाल निवासी ग्राम मेहलकी थाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे अरेस्ट कर लिया था। जानसठ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक डीके त्यागी के निर्देशन में पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे सात वर्ष के कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।



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