एसएसपी अभिषेक यादव का ऐलान-मुजफ्फरनगर वासियों! अगर अब तक हेलमेट नहीं खरीदा तो तुरंत खरीद लो

Update: 2019-09-02 11:12 GMT

मुजफ्फरनगर। एसएसपी अभिषेक यादव ने जनपद वासियों से कानून का पालन कराने के लिए एक नई योजना तैयार की है, जिसके अनुसार बहुत जल्द एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, उस नंबर पर कोई भी आम व्यक्ति कानून तोड़ने वालों का फोटो खींचकर भेज सकता है। इसके बाद फोटो के साथ चालान कानून तोड़ने वालों के घर पहुंच जाएगा। इस योजना के लागू होने के बाद कोई भी बिना हैलमेट के दुपहिया वाहनों पर नहीं चल पाएगा। इसमें न तो किसी की सिफारिश चलेगी और न हीं कोई लेन-देन का खेल ही चल पायेगा।


जानकारों की मानें तो एसएसपी अभिषेक यादव जबरदस्त एक्टिव मोड में हैं। अब अगर मोटर चालान से बचना है तो कानून के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। बता दें कि अधिकतर यातायात कानून यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाये गये हैं, लेकिन कुछ लोग इसको जानते हुए भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए यातायात कानून तोड़ने वालों के नियम अब सख्त कर दिये गये हैं, इसके साथ ही जुर्माना राशि भी कई गुना बढ़ा दी गयी है। अब अगर परेशानी से बचना है तो यातायात नियमों का पालन करना ही पडेगा।

पेपर चालान

पुलिस विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार थानों पर नियुक्त निरीक्षक व उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा चालान किये जाने पर तत्काल सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में भेजा जाता है। इस चालान का जुर्माना 30 दिवस की अवधि तक क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर होता है। 30 दिवस की अवधि के उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय को चालान भेजा जाता है। इसके साथ ही यातायात पुलिस में नियुक्त उपनिरीक्षक, हैड़ कांस्टेबल द्वारा चालान किये जाने पर उसे तत्काल सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में भेजा जाता है। इस चालान का जुर्माना 30 दिवस की अवधि तक पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय पर होता है। 30 दिवस की अवधि के उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय को चालान भेजा जाता है।

सीज वाहन

वाहन सीज किये जाने पर चालान 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाता है, जिसका जुर्माना न्यायालय में भरकर वाहन मुक्त कराया जा सकता है।

ई-चालान


यह प्रक्रिया जनपद में माह जून से प्रभावी हो चुकी है। इस प्रक्रिया में वाहन को रोककर अथवा बिना रोके भी चालान किया जाता है। वाहन चालक एवं वाहन का फोटों खीचकर चालान किया जाता है। चालान सक्षम अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मौके पर अपने एन्ड्रायड मोबाईल के माध्यम से बिना किसी बन्ध पत्र (गाडी के कागजात) लिये ही किया जाता है। चालान की सूचना सम्बन्धित को मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि मैसेज प्राप्त नहीं होता है तो वाहन स्वामी या चालक के पते पर जुर्माना जमा करने हेतु नोटिस भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त चालान जमा न करने पर सम्बन्धित आरटीओ द्वारा वाहन का रजिस्ट्रेशन व चालक का लाईसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा वाहन का बीमा, प्रदूषण, फिटनेस एवं परमिट आदि प्रमाण पत्र बिना चालान जमा किये हुए नहीं बन पायेगे।

ई-चालान का निस्तारण

जनपद में होने वाले सभी ई-चालान व सीज वाहनों का भुगतान या निस्तारण पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय पर किया जाता है।

पुलिस सूत्रों की मानें तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लाईसेंसी शस्त्र के सत्यापन हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में जारी कुल शस्त्र लाईसेंस 16806 में से अब तक 11120 शस्त्र लाईसेंस का सत्यापन किया जा चुका है। शेष 5686 शस्त्र लाईसेंस के सत्यापन की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जायेगी। अब तक की कार्यवाही के दौरान 92 शस्त्र लाईसेंस धारकों के विरुद्ध निरस्तिकरण के कार्यवाही की गयी है। पुलिस सूत्रों की माने तो शेष शस्त्र लाईसेंस में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाती है तो शस्त्र लाईसेंस धारक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। 

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