IPS अमिताभ ठाकुर को पत्नी समेत रेप केस में फंसाने वालों को जेल

अमिताभ व उनकी पत्नी डा. नूतन ठाकुर को रेप के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया है।

Update: 2020-12-03 09:09 GMT

प्रयागराज। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी डा. नूतन ठाकुर को रेप के एक झूठे मामले में फंसाने के आरोप में आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त पति-पत्नी भुजवीर सिंह व पुष्पा देवी को न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया है। इन दोनों ने आत्मसर्पण कर विशेष अदालत से अंतरिम जमानत की दरख्वास्त की थी।

विशेष अदालत ने प्रथम दृष्टया इनके अपराध को गंभीर करार देते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब हैं कि 20 जून, 2015 को इस मामले की एफआईआर डा. नूतन ठाकुर ने थाना गोमतीनगर में दर्ज कराई थी। जिसमें अभियुक्तों के साथ ही सूबे के तत्कालीन केबीनेट मंत्री गायत्री प्रजापति व राज्य महिला आयोग की चेयरमैन जरीना उस्मानी समेत आठ लोगों को नामजद किया था। सरकारी वकील मुनेश बाबू यादव के मुताबिक इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420, 203, 211 व 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल हुआ था। लेकिन अभियुक्तों के गैरहाजिर रहने पर इनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही का नोटिस जारी किया गया था।

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