बहादुर की याचिका पर SDM और थानेदार को हाईकोर्ट ने किया तलब

सरकारी वकील दीपक मिश्र ने कोर्ट को बताया कि पिछले 25 अगस्त को पारित कोर्ट के आदेश की जानकारी एसडीएम को फैक्स से दी गयी हैक।;

Update: 2020-10-13 15:03 GMT

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज तहसील के परगना अंगुली के एसडीएम व खुटहन के थाना प्रभारी को 15 अक्तूबर को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है ।

कोर्ट ने पूछा है कि 22 साल पहले 5 नवम्बर 1998 व 26 नवम्बर 2016 को पारित आदेशों का पालन क्यों नही किया गया है। क्यों न कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए कार्यवाही की जाय।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने मरहट के निवासी समर बहादुर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है । सरकारी वकील दीपक मिश्र ने कोर्ट को बताया कि पिछले 25 अगस्त को पारित कोर्ट के आदेश की जानकारी एसडीएम को फैक्स से दी गयी है किन्तु कोई जवाब नही मिला है। इस आदेश से कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है।

याची का कहना है कि विपक्षियो द्वारा किए अवैध कब्जा हटाने का जिला अदालत ने एस डी एम को निर्देश दिया है। एस डी एम ने 2016 मे एस एच ओ खुटहन को याचियो को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है। जिसका पालन नही किया गया। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

Tags:    

Similar News