अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय कैराना द्वारा कारावास की सजा सुनाई गयी।

Update: 2023-02-14 14:01 GMT

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते शामली पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय कैराना द्वारा कारावास की सजा सुनाई गयी।

गौरतलब है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त असलम पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम जौला थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 511/2021 धारा 3/25 A ACT थाना कैराना पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में  न्यायालय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 3/25 A ACT में 01 वर्ष 02 माह के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

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