नकली करेंसी का कारोबार करने वाले को 10 वर्ष का कारावास
आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा दी है
लखनऊ। भारी संख्या में नकली करेंसी के साथ पकड़े गये आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा दी है। वहीं उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है।
जानकारी के अनुसार यूपी एटीएस ने 25 मई 2016 को 7 लाख 1 हजार 500 रुपये की उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय मुद्रा के साथ आरोपी को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम निजामुद्दीन अंसारी निवासी ग्राम बखरी थाना आदापुर जनपद पूर्वी चंपारण बिहार बताया था। आरोपी के खिलाफ एडीजे पीसी एक्ट लखनऊ के न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। यूपी एटीएस ने इस मामले में सुदृढ़ पैरवी की और अभियोजन की ओर से भी तथ्यात्मक बहस की गई। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।