मुजफ्फरनगर उपद्रव में मुल्जिम को अदालत ने दी सात साल की सजा

मुजफ्फरनगर 2018 उपद्रव में दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम रामशरण पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम मेघाखेड़ी थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर है।

Update: 2020-09-25 14:07 GMT

मुजफ्फरनगर साल 2018 में एससीएसटी बिल को लेकर देश भर में बवाल हुआ था तब मुज़फ्फरनगर भी इससे अछूता नही रहा था। मुज़फ्फरनगर में हुए उपद्रव में आगजनी के साथ साथ एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी। जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था आज उसी मुकदमे में आरोपी साबित हुए युवक को न्यायालय ने सात साल की सजा दी है।

सजा पाए युवक पर वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी एसटी संशोधन बिल 2018 के पारित होने के उपरांत इस आदेश के विरोध में आगजनी व पत्थरबाजी करते हुए अवैध हथियार से फायरिंग की, जिससे एक व्यक्ति को गोली लगी तथा उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस पर थाना नई मंडी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामशरण को धारा-304 का दोषी मानते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से तथा 50 हजार रुपए अदा न करने पर 01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम रामशरण पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम मेघाखेड़ी थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर है। दण्डित अभियुक्त थाना नई मंडी का शातिर लूटेरा, हत्यारा, गैंगेस्टर व हिस्ट्रीशीटर (137-।) अभियुक्त है, जिस पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसी संगीन धाराओं के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

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