मुजफ्फरनगर नगरीय क्षेत्र में 02 सितम्बर तक धारा 144 लागू : नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार

प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में 02 सितम्बर 2019 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा

Update: 2019-07-05 11:54 GMT

मुजफ्फरनगर । नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने बताया कि जनपद में समय-समय पर अन्य परीक्षाएं आयोजित हो रही है।


कांवड मेला, महाशिवरात्रि(श्रावण) ईद-उल-जुहा(बकरीद), स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्यौहार मनाये जाने प्रस्तावित है तथा समय समय पर अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जानी प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते तहसील क्षेत्र की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्यौगिक संस्थानों को क्षति पहुॅचायी जा सकती है।

इस परिप्रेक्ष्य में नगर क्षेत्र के थाना क्षेत्रो (कोतवाली नगर/कोतवाली मण्डी/थाना सिविल लाईन) के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है 

इस परिप्रेक्ष्य में नगर क्षेत्र के थाना क्षेत्रो (कोतवाली नगर/कोतवाली मण्डी/थाना सिविल लाईन) के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में 02 सितम्बर 2019 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।

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