बाढ़ के समय जनपदों में मोटरबोट एवं नाव प्रबंधन की समुचित व्यवस्था के निर्देश जारी

Update: 2019-06-13 13:47 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ आपदा से निपटने हेतु नाव एवं मोटर बोट के अंतर्जनपदीय प्रबंधन तथा जनपद में बाढ़ के समय मोटर बोट व नाव की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये हैं।

सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त जी0एस0 प्रियदर्शी ने बताया कि समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ प्रभावित जनपदों में मोटरबोट व नावों की समुचित व्यवस्था करने तथा यदि अतिरिक्त मोटरबोट व नाव की आवश्यकता पड़ती है तो उसका आंकलन करते हुए जनपद के सीमावर्ती जनपद या आस-पास के जनपदों से समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार मोटरबोट व नाव की मांग करें। इस संबंध में नायब तहसीलदार से अन्यून अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा।

राहत आयुक्त ने बताया कि आपूर्तिकर्ता जनपद द्वारा मांग के 24 घण्टे के भीतर मोटरबोट व नावों को भेजने की व्यवस्था की जायेगी तथा इस प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग किया जायेगा। इसके साथ ही मोटरबोट व नाव की आपूर्ति पर आने वाला समस्त व्ययभार (यथा-किराया, डीजल, नाविक का पारिश्रमिक इत्यादि) का वहन प्राप्तकर्ता जनपद द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के मानक के अनुसार किया जायेगा।

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