भारत के अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों का सीएए से कोई अहित नही है : केशव प्रसाद मौर्य

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)-2019 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है तथा किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नही है।

Update: 2020-01-06 03:18 GMT

मुरादाबाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए)-2019 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है तथा किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नही है।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों का सीएए से कोई अहित नही है तथा इससे देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नही पडे़गा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी भी भारतीय हिन्दु तथा मुसलमान आदि को प्रभावित नही करेगा तथा यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने वर्षो से बाहर उत्पीडन का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नही है तथा केन्द्र सरकार ऐसे शारणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है।

इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री  भूपेन्द्र सिंह चौधरी, नगर विधायक  रितेश गुप्ता, कांठ विधायक  राजेश कुमार सिंह चुन्नू, महापौर  विनोद अग्रवाल, पूर्व सांसद  सतपाल सैनी, गोपाल अंजान,  प्रिया अग्रवाल, सहित जिलाधिकारी  राकेश कुमार सिंह, प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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