पियक्कडों की बल्ले बल्ले-शराब पीने की उम्र 4 साल घटाई

नई आबकारी नीति का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी

Update: 2021-03-22 12:54 GMT

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। नई आबकारी नीति का ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि अब दिल्ली में शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब की कोई नई दुकान भी नहीं खुलेगी।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा सोमवार को घोषित की गई नई आबकारी नीति में प्रमुख बदलाव शराब पीने वालों की उम्र को लेकर किया गया है। दिल्ली में पहले शराब पीने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी। इसे घटाकर अब 21 साल कर दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति के बारे में बताते हुए कहा है कि सरकारी शराब की दुकानें अब बंद होगी। निविदा के माध्यम से निजी लोगों को शराब की दुकानें बिक्री के लिए दी जायेंगी। शराब की दुकान के लिए 500 वर्ग मीटर की जगह होना अनिवार्य होगा। सरकार को नई नीति से 2000 करोड रुपए सालाना का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में इस समय 850 शराब की दुकानें हैं। अब कोई भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी। पुरानी दुकानों का ही वितरण नेटवर्क दुरूस्त किया जाएगा। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में शराब का समान रूप से वितरण होगा। लेकिन कोई भी नहीं दुकान खोली जाएगी। दिल्ली में सरकारी शराब की एक भी दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की शुद्धता की जांच करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी।

Similar News