पंचायत चुनाव पर मंडराया कोरोना का खतरा

कोरोना के चलते प्रत्याशियों को सभी नियम-कायदों का पालन करना होगा। इसके चलते जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।;

Update: 2021-03-22 15:59 GMT

लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कोरोना के कहर का संकट मंडराने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की है। कोरोना के चलते प्रत्याशियों को सभी नियम-कायदों का पालन करना होगा। इसके चलते जरूरी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। कई राज्यों में कोरोना के दोबारा से हुए प्रहार के चलते नाइट में लाॅकडाउन लगा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना के प्रति पूरी तरह से अलर्ट है। इसी कड़ी में विशेष दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार सभी कर्मचारियों को कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सभी कर्मी फेस मास्क अवश्य लगाएंगे। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप की मौजूदगी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत जहां थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था की जायेगी, वहीं मतदान स्थलों को पूरी तरह से सेनेटाईज किया जायेगा। व्यवस्थाओं को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी सीएमओ या फिर उनके द्वारा नामित किये गये अधिकारी की होगी। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में साबुन, पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नामंकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी और उनके साथ एक व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्रत्याशी कोरोना संक्रमित है, तो उनका प्रस्तावक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामंकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। संक्रमित होने की अधिक आशंका वाले गंभीर रोगों से ग्रस्त कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। गर्भवती को भी प्रक्रिया से अलग रखा जायेगा। जनसभा, नुक्कड़ सभा के दोरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। निर्देशों का पालन न करने पर आइपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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