राजधानी समेत चार जिलों में लगा पूर्ण लाकडाउन

Update: 2021-04-24 16:03 GMT

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में अपेक्षित सुधार नही होने पर राजधानी रायपुर के अलावा जशपुर,कोण्डागांव एवं सूरजपुर जिलों में लागू पूर्ण लाकडाउन की अवधि में 10 दिन का और इजाफा कर दिया गया है।

राजधानी रायपुर में 09 अप्रैल से लागू लाकडाउन 19 अप्रैल तक के लिए था जिसकी अवधि को 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया था। आज फिर लाकडाउन को 06 मई की सुबह तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कोन्डागांव,सूरजपुर एवं जशपुर जिलों में भी पूर्ण लाकडाउन 05 मई की सुबह तक बढ़ाया गया है। शेष उन सभी जिलों में लाकडाउन बढ़ाने के संकेत हैं जहां यह लागू है। उनके पूर्व में जारी लाकडाउन की अन्तिम तिथि के एक दो दिन पहले आदेश जारी हो जायेंगे।

सख्त लाकडाउन में इस बार कुछ और रियायते दी गई है। इस बार फल,सब्जी.अंडा. चावल.दाल.आटा.खाद्य तेल एवं नमक को गली मोहल्लों एवं कालोनियों में ठेले वालों को घूमकर बेचने की सुबह छह बजे दोपहर दो बजे तक अनुमति दी गई है।इस दौरान ई-कामर्स सेवा एमेजान,फ्लिपकार्ड आदि को भी होम डिलिवरी हेतु अनुमति दे दी गई है।किन्तु शाप या स्टोर आम लोगो के लिए नही खुलेंगे।इसके साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट से स्विगी,जोमैटो जैसे आनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है।

बैंकों को इस बार भी खुलने की अनुमति 10 बजे से 01 बजे तक दी गई है।उऩ्हे इस दौरान दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन के साथ ही पेट्रोल पम्प,उद्योगो के व्यापारिक लेनदेन ,श्रमिको के भुगतान को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के लेनदेन की अनुमति नही होगी।इसके लिए शाखा प्रबन्धक सम्बधित व्यक्तियों से लिखित आवेदन लेकर अभिलेख संधारित करेंगे।

इस दौरान अनावश्यक आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध पूर्व की भांति जारी रहेंगा।आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों एवं आटो पर चालक समेत अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।इसका उल्लंघन करने पर 15 दिनों के लिए वाहन जब्त कर लिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेंगी।मीडिया कर्मियों को इस दौरान इस बार भी वर्क फ्राम होम कार्य करने की सलाह दी गई है।

वार्ता

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