जबरन धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक विधानसभा में पारित

Update: 2021-02-25 02:32 GMT

लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को योगी सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को पास करा लिया है।

ध्वनि मत से पारित इस विधेयक को अब उच्च सदन में भेजा जायेगा जिसके बाद इसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले साल 28 नवंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हो गया था। कैबिनेट ने इसे पिछले साल 24 नवंबर को मंजूरी दी थी।

जबरन धर्मांतरण के खिलाफ इस विधेयक के तहत धर्म बदलने के लिए कम से कम 60 दिन यानी दो महीने पहले जिलाधिकारी या संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तय प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

वार्ता

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