आर्टिकल 370 पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज
एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने अपनी सिफ़ारिश में कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 367 में जो अमेंडमेंट किया है, वह अनकंस्टीट्यूशनल है ।
नई दिल्ली ।जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के अमल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंंज किया है।
एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने अपनी सिफ़ारिश में कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 367 में जो अमेंडमेंट किया है, वह अनकंस्टीट्यूशनल है ।
हकूमत ने मनमाने और अनकंस्टीट्यूशनल तरीके से कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट से इस नोटीफिकेशन को अनकंस्टीट्यूशनल करार कर रद्द करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की नोटीफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है । एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा बुधवार को अपनी सिफारिश पर फौरन सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं,इस अर्ज़ी में कहा गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए हकूमत ने आर्टिकल 367 में जो अमेंडमेंट किया है वो अनकंस्टीट्यूशनल है ।
एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा का इल्ज़ाम है कि हकूमत का कदम मनमाना और अनकंस्टीट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट को इस नोटीफिकेशन को अनकंस्टीट्यूशनल करार देना चाहिए ।
एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने अपनी अर्ज़ी में कहा है कि हकूमत पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव का पालन किए बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है।