रिजर्व बैंक ने दिया रिलीफ,अब पीएमसी बैंक से रोज निकाल सकेंगे 10 हजार रुपये
बैंक को जारी हिदायत का मतलब यह नहीं है कि उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
मुम्बई । भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक से रोजाना 10 हजार रुपये निकालने की इज़ाजत दे दी है। पाबंदी के बाद पहले इस बैंक से केवल 1000 रुपये ही निकालने की इजाज़त थी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक के अकाउंट होल्डर्स को जुमेरात को बड़ी राहत दी।
Directions under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (AACS) – Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Limited, Mumbai, Maharashtra - Relaxation in withdrawal limit of Deposit Accountshttps://t.co/oYdCAl1BVB
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 26, 2019
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के हिदायत के मुताबिक, अकाउंट होल्डर अब अपने अकाउंट से हर दिन 10,000 रुपये निकाल सकेंगे, जो पहले केवल एक हजार रुपये थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इस सहूलियत के बाद बैंक के 60% से ज्यादा अकाउंट होल्डर बैंक में जमा अपनी पूरी रकम निकल सकने में सक्षम होंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, 'अकाउंट होल्डर अब अपने अकाउंट से हर दिन 10,000 रुपये निकाल सकेंगे इसमें 1,000 रुपये की वह रकम भी शामिल है, जिसे पहले निकाला गया होगा।
पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिखित रूप में पूर्वानुमति लिए बिना कोई भी लोन और अग्रिम मंजूर नहीं करेगा।
इससे पहले, 23 सितंबर को रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था, 'बैंक को जारी हिदायत का मतलब यह नहीं है कि उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगली हिदायत तक बैंक निकासी के इस बेन के साथ काम करता रहेगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि फिलहाल बैंक पर यह बैन 6 महीने के लिए लगाया गया है।