शाहीन बाग ~ दिल्ली हाईकोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को कानून के मुताबिक काम करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि वह इस मामले में पार्टी नहीं है

Update: 2020-01-14 18:42 GMT

नई दिल्ली एनपीआर, एनआरसी और सीएए के खिलाफ गुजिस्ता एक महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है।प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली से नोएडा जाने वाला रास्ता जाम है। नोएडा से दिल्ली आने-जाने वाले इस रास्ते से रोजाना करीब ढाई लाख वाहन निकलते हैं, जिन्हें पिछले एक महीने से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इसी मसलें पर दिल्ली हाईकोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो अदालत ने एडमिनिस्ट्रेशन को कानून के मुताबिक काम करने को कहा है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग पर 15 दिसंबर से प्रदर्शन हो रहा है. यहां पर हजारों की तादाद में महिलाएं, स्टूडेंट और अन्य प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं. यहां बीते दिनों से कुछ नेता भी लगातार प्रदर्शनकारियों के पास जाकर वहां पर मुलाकात कर रहे हैं।

मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह बड़ी फिल्म देखे और आम लोगों के फायदे में काम करें। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में शाहीन बाग पर जारी धरने को खत्म करने की बात साफ तौर पर नहीं की है।

दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि वह इस मामले में पार्टी नहीं है और दिल्ली की लाॅ एंड आर्डर उनके हाथ में नहीं हैं. हालांकि, हाईकोर्ट केंद्र-पुलिस को इसमें एक्शन लेने को कह दिया है।

 अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जब लाॅ एंड आर्डर मेंनटेन करने के लिए गेंद दिल्ली पुलिस-केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाली है  ?


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