सावधान- घोड़ा पालने से पहले दे इस बात पर ध्यान-अब देनी होगी जीएसटी

घोड़ा पालने के शौकीन लोगों को भी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में ले लिया है। यानी अब घोड़ा खरीदने और बेचने पर 12 फ़ीसदी जीएसटी चुकानी पड़ेगी

Update: 2023-02-20 15:09 GMT

नई दिल्ली। अपने खजाने में बढ़ोतरी करने में लगी सरकार ने घोड़ा पालने के शौकीन लोगों को भी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में ले लिया है। यानी अब घोड़ा खरीदने और बेचने पर 12 फ़ीसदी जीएसटी चुकानी पड़ेगी। बगैर जीएसटी का भुगतान किए घोड़ों की खरीद-फरोख्त करने वाले कर चोर माने जाएंगे।

वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने अब घोड़ों की खरीद-फरोख्त होने पर 12% जीएसटी अनिवार्य कर दिया है। बगैर जीएसटी का भुगतान किए घोड़ों की ले बेच को कर चोरी के मामले में रखा गया है।

आपके द्वारा खरीदे गए घोड़े का खरीद मूल्य यदि 50000 रुपए से अधिक है तो इसके लिए घोड़ा खरीदने वाले को ई वे बिल बनवाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो घोड़ा खरीदने वाले को कर चोरी का दोषी मानकर कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी मिल रही है कि सरकार द्वारा घोड़ों को चिन्हित किया जा रहा है। अब इनके पालकों से कर वसूलने की तैयारी की जा रही है।

घोड़ों को अभी तक शान की सवारी माना जाता रहा है। इसी के चलते मौजूदा समय में घोड़ों की खरीद-फरोख्त एक बड़ा कारोबार बन चुका है।

इसीलिए जीएसटी विभाग की नजर इस कारोबार के ऊपर जाकर टिक गई है और इसे अब जीएसटी कर के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है।

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