यूपी में छह माह के लिये ASMA लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह माह के लिये आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है

Update: 2021-05-27 13:13 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह माह के लिये आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है।

अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने एक शासनादेश जारी करते हुये कहा कि एस्मा को छह महीने और बढ़ाने की मंजूरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूर कर ली है जिसके बाद सरकारी कर्मचारी हड़ताल और धरना प्रदर्शन जैसी गतिविधियों से दूर रहेंगे।

उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की विभीषिका से निपटने के लिये स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य सरकारी कर्मचारियों की खासी जरूरत है और सरकार नहीं चाहती कि संकट की इस घड़ी में किसी प्रकार की हड़ताल अथवा अन्य गतिविधियां जारी हो सके।

मुकुल सिंहल ने कहा कि एस्मा के लागू होने के बाद सभी सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों में अब छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगी है।

वार्ता

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