गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को 5 साल की सजा और जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पायें गये आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा,पांच हजार रूपयें का जुर्माना भी किया है

Update: 2020-12-14 13:38 GMT

मुजफ्फरनगर। न्यायालय ने थाना तितावी पर दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पायें गये आरोपी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए उसके ऊपर पांच हजार रूपयें का जुर्माना भी किया है।

लूट व धोखाधडी के आरोपों के तहत एक आरोपी राहुल के खिलाफ थाना तितावी पर गैंगस्टर एक्ट के अंर्तगत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई विशेष गैंगस्टर न्यायालय के न्यायाघीश रामसुध सिंह के न्यायालय में हुई। सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए विद्वान न्यायाधीश रामसुध सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए राहुल को पांच वर्ष की सजा सुनाई और उसके ऊपर पांच हजार रूपयें का जुर्माना भी किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने अपनी दलीलों से आरोपी को दोषी ठहरवानेेेें में महत्तवपूर्ण अदा की।

Similar News