मानक पूर्ण करने वाली स्कूल की गाडियों पर कार्यवाही नही की जायेगी : जिलाधिकारी

प्राईवेट स्कूली वाहन के साथ अभिवावक एक अनुबन्ध कराकर एआरटीओ/जिला विधालय निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध करायेगे ।

Update: 2019-08-30 05:20 GMT

मानक पूर्ण करने वाले वाहन के साथ दुर्घटना होने की स्थिति में स्कूल प्रबन्धन पर कार्यवाही नही होगी



मुजफ्फरनगर । जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि स्कूली बच्चों के आवागमन में प्रयुक्त बसों एवं अन्य छोटे वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं  के निवारण एवं भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न होने तथा स्कूली बच्चों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए उ0प्र0 मोटर यान नियमावली 2019 बनाई गई है। उन्होने कहा कि नियमावली के अनुरूप ही स्कूली बच्चों को ले जाने वालों वाहनों का संचालन कराया जायेगा।



जिलाधिकारी ने कहा कि कल जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, स्कूल प्रबन्धन व अभिवावकों के साथ बैठक कर यह तय किया गया था कि मानक पूर्ण करने वाले स्कूली वाहनों पर कोई कार्यवाही नही की जायेगी। ऐसे प्राईवेट वाहन जो स्कूली बच्चों को लाने का कार्य करते है उनके साथ अभिवावक एक अनुबन्ध करेगे और उस अनुबन्ध को स्कूल से अग्रसारित कराकर जिला विधालय निरीक्षक/एआरटीओ कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे तत्पश्चात एआरटीओ कार्यालय द्वारा प्राईवेट स्कूली वाहन को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए मानक पूर्ण करने के उपरांत परमिट जारी किया जायेगा।


जिलाधिकारी ने बताया कि साथ ही मानक पूर्ण करने वाले वाहन के साथ दुर्घटना होने की स्थिति में कोई चूक न मिलने पर स्कूल प्रबन्धन को जिम्मेदार न मानते हुए उन पर कार्यवाही नही की जायेगी।



जिलाधिकारी ने बताया कि वाहन उ0प्र0 मोटर यान नियमावली 2019 के सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए जनपद में 4 सदस्यी समिति भी गठित है। समिति में नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, एआरटीओ, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रखे गये है जो नियमावली को लागू कराते हुए प्रतिदिन की सूचना उपलब्ध करायेगी। 

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