गौवंश आश्रय स्थल में लापरवाही पर प्रधान भोपा व पंचायत सचिव के विरूद्व एफआईआर दर्ज

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि गौवंश आश्रय स्थलों के निर्माण एवं वहां गौवंशो के लिए हरे चारे, पानी, शेड व उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूर्ण की जाये

Update: 2019-07-24 14:38 GMT
MuzaffarNagar DM Selva Kumari J and CDO Archana Verma

मुजफ्फरनगर : मुख्य विकास अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशो के क्रम में निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल में शिथिलता एवं लापरवाही किये जाने के फलस्वरूप डीपीआरओ द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत भोपा विकास खण्ड मोरना  के विरूद्ध पंचायत राज एक्ट की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 95जी का नोटिस जारी किया गया है एवं ग्राम पंचायत भोपा के खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। उन्होने बताया कि ग्राम के सचिव निलम्बित भी कर दिया गया है।

ग्राम प्रधान भोपा के वित्तीय अधिकार/ग्राम पंचायत भोपा के खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत भोपा विकास खण्ड मोरना व ग्राम विकास अधिकारी भोपा विकास खण्ड मोरना के विरूद्ध पशु अतिचर अधिनियम-1871(संशोधित-21 अगस्त 1996) में दिये गये प्राविधानों व पशुओं के प्रति कुरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में उचित कार्यवाही करते हुए उनके विरूद्ध प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करायी गयी।

ग्राम पंचायत सचिव को किया निलम्बित 

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि गौवंश आश्रय स्थलों के निर्माण एवं वहां गौवंशो के लिए हरे चारे, पानी, शेड व उनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूर्ण की जाये। उन्होने कहा कि अधिकारी सचेत हो जाये।

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