आर0टी0आई की नोटिस पर हुई झोलाझाप डाॅक्टरों के विरूद्ध हुयी कार्यवाही क्लीनिक बन्द

सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये, बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप सेवादी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये

Update: 2017-11-23 13:34 GMT
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