राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना उपलब्ध न कराने के दोषी जनसूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदण्ड

आरटीआई अधिनियम के तहत 18 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 4.20 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।

Update: 2017-11-18 04:06 GMT
लखनऊ :  राज्य सूचना आयुक्त  हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 18 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 4.20 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान  द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल, डिप्टी कमिश्नर, मुजफ्फरनगर, संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, पश्चिमाचंलविद्युत वितरण, मुरादाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी, रामपुर, जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल, अधिशासी अभियन्त, पश्चिमांचल विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल, अधिशासी अभियन्ता विद्युत ग्रामीण वितरण खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भोकरहेड़ी, मुजफ्फरनगर, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत चरथावल, मुजफ्फरनगर, ग्राम पंचायत अधिकारी लखौरी जलालपुर, सम्भल, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गुन्नौर, सम्भल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड सम्भल जनपद सम्भल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी शरीफपुर विास खण्ड सम्भल जनपद सम्भल पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
इसके अतरिक्त खण्ड विकास अधिकारी हल्दौर, बिजनौर तथा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल पश्चिमांचल विद्युत निगम, रामपुर पर आरटीआई की अवहेलना पर 10-10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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