खतौली अवैध कब्जेदारों से मुक्त हुए अट्ठावन तालाब आरटीआई के तहत हुई थी कार्यवाही

तहसीलदार द्वारा बताया गया है कि अवैध कब्जेदारों से तालाब को मुक्त करा दिया गया है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।

Update: 2017-11-03 13:30 GMT
   सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मुजफ्फरनगर निवासी  राजकुमार चोधरी ने दिनांक 20.08.2016 को तहसीलदार तहसील खतौली, मुजफ्फरनगर को आवेदन-पत्र देकर जानकारी मांगी थी कि तहसील खतौली में कितने गांव हैं, उन गांवों में कितने तालाब हैं, जिनपर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, क्या उन तालाबों को कब्जा मुक्त किया गया है, आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की जानकारी प्रतिवादी से मांगी थी, परन्तु विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील कर प्रकरण की जानकारी चाही है।
               राज्य सूचना आयुक्त  हाफिज उस्मान ने तहसीलदार तहसील खतौली, मुजफ्फरनगर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी द्वारा उठाये गये, बिन्दुओं की बिन्दुवार सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से वादी को उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
               अमित कुमार तहसीलदार खतौली, मुजफ्फरनगर उपस्थित हुए, उन्होंने बताया कि तहसील खतौली के 58 (अट्ठावन) तालाबों पर अवैध रूप से कब्जा किये हुए थे, जो निम्न प्रकार है, चन्दसीना, छछरपुर, मीरापुर खुर्द, सिकन्दरपुर खुर्द, सराय रसूलपुर, फहीमपुर खुर्द, गंगधाडी, पुट्ठा, मढकरीमपुर, नंगला रूद्र, खेडी कुरैशी, गदनपुरा, भायंगी, मजाहिदपुर, बेगराजपुर, अम्बरपुर, पलडी, अन्ती, जसौला, गालिबपुर, लाडपुर, दिनकरपुर, खुब्बापुर, भूपखेडी, भैंसी, मथडी, खोकानी, चिन्दौडी, केलावडा कंला, पमनावली, खतौली ग्रामीण, मोरकुक्का, सोन्टा, अलियारपुर पटटी, नावला, अन्तवाला, फुलत, इस्लामाबाद, दूधाहेडी, लाडपुर।
    प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा बताया गया है कि अवैध कब्जेदारों से तालाब को मुक्त करा दिया गया है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।

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