नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत ज्ञानवापी परिसर में बने टैंक की सफाई की जाएगी। अदालत की ओर से डीएम वाराणसी की देखरेख में टंकी की सफाई करने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि टैंक में बनी शिवलिंग जैसी संरचना के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बने टैंक की सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्ञानवापी परिसर मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन द्वारा कथित शिवलिंग को लेकर 27 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के सील वाले इलाके की साफ सफाई को लेकर मांग की गई थी।
मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टंकी की सफाई जिला अधिकारी वाराणसी की देखरेख में की जाएगी। कोर्ट की ओर से हिदायत दी गई है कि साफ सफाई के दौरान टैंक में बनी शिवलिंग जैसी संरचना के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। याचिका दाखिल करने वाले वकील विष्णु जैन की ओर से दावा किया गया था कि कथित शिवलिंग के पास मौजूद पानी की टंकी में मछलियां मरी हुई है। टैंक को वर्ष 2022 की मई महीने से साफ नहीं किया गया है। टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली हुई गंदगी को तत्काल साफ करने की जरूरत है।