किशोरी का अपहरण करने के मामले में युवक को सुनाई सजा

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श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर की यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (संख्या 01) ने एक किशोरी का अपहरण करने के आरोपी युवक को मंगलवार को पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने आरोपी विशाल को किशोरी का अपहरण करने का दोषी मानते हुए उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार 12 अगस्त 2023 को विशाल किशोरी को बहला फुसला कर ले गया था।

वार्ता

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