हत्या के दोषी को अदालत ने सुनाई सजा- जानिए मर्डर की वजह

बहराइच। जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतेन्द्र कुमार की अदालत ने अमरनाथ सिंह उर्फ पुत्तन को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वादी मुकदमा रामेन्द्र सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके भाई अमरनाथ सिंह उर्फ पुत्तन ने उनकी पत्नी मंजू देवी की 21 जनवरी, 2019 को हत्या कर दी थी। रामेन्द्र सिंह ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ पंजाब में रहते थे और गांव आते-जाते रहते थे। उन्होंने अक्टूबर 2018 में अपने भाई अमरनाथ से अपने हिस्से की जमीन का बंटवारा करने को कहा था, जिससे अमरनाथ उनसे रंजिश मानने लगा था।
21 जनवरी, 2019 को सुबह लगभग 7ः15 बजे, रामेन्द्र सिंह की पत्नी घर के सामने बर्तन धो रही थी, तभी अमरनाथ ने बांके से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी हत्या कर दी। रामेन्द्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर देखा कि अमरनाथ ने उनकी पत्नी के गले, हाथ, शरीर और सिर पर बांके से वार किया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
थाना कैसरगंज में रामेन्द्र सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक जयप्रकाश पाठक ने साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही और विवेचनात्मक कार्यवाही के बाद अभियुक्त अमरनाथ सिंह उर्फ पुत्तन सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गुरुवार को दोषी अमरनाथ को यह सजा सुनायी गयी।