सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा- अर्थदंड से भी किया दंडित

सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा- अर्थदंड से भी किया दंडित

शामली। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 03 अभियुक्तों को न्यायालय, मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 45,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2015 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.सचिन पुत्र स्व0 जयभगवान 2.रजनीश पुत्र रोहताश निवासीगण ग्राम सरनावली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 3.सुमित पुत्र स्व0 रमेश निवासी ग्राम मलसी थाना तितरों जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी । घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई । दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये । इसी क्रम में आज दिनांक 05.06.2025 को न्यायालय स्पेशल पोक्सो कोर्ट-01, मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त सचिन, रजनीश, सुमित उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 364 भादवि में 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 5,000-5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 341 भादवि में 01 माह का कारावास एवं धारा 376D भादवि व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10,000-10,000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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