युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

कौशांबी। जिले की एक अदालत ने 12 साल पहले एक युवती को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने एवं गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी पाये जाने के बाद आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ 15000 हजार अर्थदंड की सजा शुक्रवार को सुनाई ।
अभियोजन के अनुसार वादी द्वारा मंझनपुर थाना में 20 मार्च 2013 कोसूचना दर्ज कराया कि उसकी बहन को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। पुलिस ने आरोपी हरिश्चंद्र उर्फ गरीबदास निवासी नेता नगर कस्बा करारी के विरुद्ध धारा 376 ( २) 364 302 201 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई एफटीसी फर्स्ट अदालत में शुरू हुई। उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी को युवती के साथ दुष्कर्म करने एवं हत्या का दोषी पाया। जिस पर आज जज फरीदा बेगमने अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ 15000 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।