कुलदीप सेंगर को मिली जमानत लेकर आज कोर्ट का सुप्रीम झटका लगा है।

कुलदीप सेंगर को मिली जमानत लेकर आज कोर्ट का सुप्रीम झटका लगा है।

नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में निजली अदालत से सजा प्राप्त कर चुके भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से मिली जमानत को लेकर आज कोर्ट का सुप्रीम झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने रेपिस्ट साबित हो चुके पूर्व बीजेपी एमएलए को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए उससे जवाब भी मांगा है। सोमवार को उन्नाव रेप केस में हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद फिलगुड कर रहे पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर को कोर्ट का सुप्रीम झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने रेपिस्ट साबित हो चुके पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाते हुए सेंगर को नोटिस जारी कर उसे जवाब भी मांगा है।

इस मामले को लेकर अब चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कुलदीप सेंगर को इसी महीने की 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत हासिल हुई थी। उसकी जमानत के खिलाफ सीबीआई ने तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में सुनवाई हुई और बेंच ने दोनों पक्षों की तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें सुनी।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। आमतौर पर अदालत का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन इस मामले में परिस्थितियों अलग है। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है।

Next Story
epmty
epmty
Top