केंद्रीय मंत्री को हाईकोर्ट से मिली राहत, कार्यवाही पर लगाई रोक

केंद्रीय मंत्री को हाईकोर्ट से मिली राहत, कार्यवाही पर लगाई रोक

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों को लेकर सुर्खियों में रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी है। पहले भी इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई न किए जाने का निर्देश दिया था।

मंगलवार का दिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए राहत की सौगात लेकर आया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ दर्ज एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला धनबाद निवासी मौहम्मद कलाम आजाद ने धनबाद सिविल कोर्ट में एक शिकायत वाद के जरिए दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अपमानजनक है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस वाद को निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। पूर्व में भी इसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने तोमर के खिलाफ पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।





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