दबाव पड़ा तो रेप से मुकर गई पीड़िता- मगर DNA टेस्ट ने करा दी ऐसी सजा

दबाव पड़ा तो रेप से मुकर गई पीड़िता- मगर DNA टेस्ट ने करा दी ऐसी सजा

नई दिल्ली। सामाजिक और दबंगता के आगे भारी पड़ी टेक्नोलॉजी ने किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोपी की पोल पटटी खोलकर रखते हुए दुष्कर्मी को आखिरकार 20 साल कैद की सजा करा ही दी है। पीड़िता के मुकरने के बाद जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो आरोपी बलात्कार करने का दोषी निकला। डीएनए टेस्ट के आधार पर अदालत की ओर से जब अपना फैसला सुनाया गया तो आरोपी को उसके किए की सजा भुगतने को मजबूर होना पड़ा है।

दरअसल राजस्थान में धौलपुर जिले की विशेष पोक्सो कोर्ट ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बृहस्पतिवार को लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि कौलारी थाना इलाके में 2021 को खेत पर चारा काटने गई नाबालिग के साथ आरोपी मुरारी ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता नाबालिग के चिल्लाने पर एक महिला को आता देख आरोपी भाग गया।

पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और उसके बयान दर्ज किए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से वह फिलहाल जमानत पर था।

लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में ट्रायल के दौरान पीड़िता नाबालिग होस्टाइल हो गई, लेकिन फोरेंसिक लेबोरेटरी की डीएनए जांच रिपोर्ट को लोक अभियोजक ने पत्रावली में पेश किया।

डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मीर हुसैन ने आरोपी मुरारी पुत्र विद्याराम को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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