पॉक्सो के तहत दोषी को 20 साल की सजा और इतना जुर्माना

पॉक्सो के तहत दोषी को 20 साल की सजा और इतना जुर्माना
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रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक अदालत ने पॉक्सो के अपराधी को 20 वर्ष के कारावास और 25 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता अपराधी ने 06 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।

विशेष लोक अभियोजक अशोक त्रिवेदी से आज शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार रायबरेली की पाक्सो अदालत के जज विद्या भूषण पांडे ने पाक्सो के अपराधी को दोषसिद्ध होने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि दंडित अपराधी चंदन ने अब से करीब चार वर्ष पहले गुरुबख्शगंज इलाके में एक छह वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची की मां अपनी बच्ची को घर छोड़ कर बाजार किसी काम से गयी थी कि इसी दौरान चंदन उस मासूम बच्ची को उसके घर से उठकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस कांड के बाद से बच्ची के पेट मे तकलीफ शुरू हो गई और बाद में बच्ची की मौत भी हो गयी।

तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय व पॉक्सो अधिनियम द्वितीय रायबरेली ने चंदन को अपराधी पाया और उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक अशोक त्रिवेदी व पैरवीकार आरक्षी धीरज यादव का योगदान सराहनीय रहा है।

वार्ता

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