हत्या के जुर्म में दो को आजीवन कारावास

हत्या के जुर्म में दो को आजीवन कारावास

बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पचनेही गांव निवासी अनुज प्रताप सिंह को गांव का विक्रम सिंह बैंक से रुपए निकलवाने के लिए 12 नवंबर 2010 को घर से लेकर गया था। घर वापस न होने पर उसकी तलाश की गई। लेकिन उसका शव गांव के अमलू तालाब के पास पड़ा मिला। मृतक पत्नी पुनीता ने 13 नवंबर 2010 को गांव के राजेंद्र सिंह व विक्रम सिंह के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया। विवेचना के दौरान गांव के रमेश सिंह को भी घटना में आरोपित किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के विरुद्ध अदालत में सात गवाह पेश किए थे।

अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद शनिवार को राजेंद्र सिंह व विक्रम सिंह को आजीवन कारावास तथा 35 हजार व 30 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई और साक्ष्यों के अभाव में आरोपी रमेश सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

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