अवैध रूप से शराब परिवहन के मामले में तीन लोगों को मिली सजा

अवैध रूप से शराब परिवहन के मामले में तीन लोगों को मिली सजा

बड़वानी। मध्यप्रदेश के बड़वानी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब का परिवहन कर पंजाब से महाराष्ट्र जा रहे तीन आरोपियों को 1 से 10 वर्ष तक के सश्रम कारावास से दंडित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार कल न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने हरियाणा के भिवानी क्षेत्र के ओम प्रीत को 10 वर्ष, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सर्वेश उर्फ सोनू चौहान को 5 वर्ष तथा हरियाणा के भिवानी क्षेत्र के अश्विनी जाट को 1 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। अभियोजन के मुताबिक बड़वानी जिले के ओझर पुलिस चौकी प्रभारी आरके लोवंशी के नेतृत्व में पुलिस दल ने 3 दिसंबर 2014 को एक कंटेनर को बड़ी मात्रा में अवैध शराब परिवहन कर पंजाब से महाराष्ट्र ले जाते हुए पकड़ा था।

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